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‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ?’ वाले बयान पर राहुल गांधी को 2 साल की सजा

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तुरंत मिली जमानत, सजा पर 30 दिन की रोक
सूरत (गुजरात)। ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है ?’ वाले बयान पर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। सजा के बाद उन्हे जमानत मिल गई, फिलहाल कोर्ट ने सजा के अमल पर 30 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है, वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते है। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में ये बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने चार साल पुराने इस मामले में गुरुवार को राहुल को दोषी ठहराया था, कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे.और अपना पक्ष भी रखा। उनके वकील ने बताया कि राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।

यह पुरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में भाषण देते हुए राहुल गांधाी ने कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो या नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी ने दर्ज कराया था मुकद्दमा। विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा था कि राहुल गांधी ने हमारे समाज को चोर कहा है। चुनावी सभा में हमारे समाज के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं जिससे हमारे समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसी लिए हम इस मामले को लेकर कोर्ट आए हैं।

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